buttons=(Accept !) days=(20)

करमावास, जेठन्तरी, जेठन्तरी हॉल्ट एवं लादूनगर में कर्फ्यू आंशिक रूप से प्रत्याहरित

बाड़मेर, 30 मई। समदडी तहसील के राजस्व गांव करमावास, जेठन्तरी, जेठन्तरी हॉल्ट एवं लादूनगर में 15 मई को जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया गया था। जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा ने आदेश जारी कर उक्त कर्फ्यू को आंशिक रूप से हटाया है।
जिला मजिस्टेªट विश्राम मीणा द्वारा जारी आदेशानुसार जिले में समदडी तहसील के राजस्व गांव करमावास, जेठन्तरी, जेठन्तरी हॉल्ट एवं लादूनगर में कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जीरो मोबेलिटी क्षेत्र घोषित कर कर्फ्यू लगाया गया था। उपखण्ड अधिकारी सिवाना से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर 30 मई, 2020 की मध्यरात्री के पश्चात उक्त कर्फ्यू आंशिक रूप से प्रत्याहरित (विड्रो) किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में दिनांक 18 मई के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के जारी आदेश लागू रहेंगे।

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

buttons=(Accept !) days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !