buttons=(Accept !) days=(20)

26 व्यक्तियों के विरूद् कार्यवाही, जुर्माना वसूला

बाड़मेर। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु 26 व्यक्तियों के विरूद्व राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के तहत कार्यवाही करते हुए 7600 रूपये की जुर्माना राषि वसुल की गई
                   कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत कार्यवाही हेतु सभी थानाधिकारीगण को निर्देष दिये गये। निर्देषानुसार सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क लगाये घुमते पाये जाने पर पुलिस थाना गिराब द्वारा 4, षिव द्वारा 3, कोतवाली व समदडी द्वारा 2-2 व थाना बीजराड, गडरारोड व बाखासर द्वारा 1-1 व्यक्ति के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 2800 रूपये की जुर्माना राषि वसूल की गई। दुकानदार द्वारा बिना मास्क पहने व्यक्तियों को सामान विक्रय करते पाये जाने पर पुलिस थाना गडरारोड द्वारा 8 व बाखासर द्वारा 1 व्यक्ति के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 4500 रूपये जुर्माना राषी वसूल की गई तथा सार्वजनिक स्थान पर न्युनतम 6 फिट की सार्वजनिक दूरी नही बनाकर रखने पर पुलिस थाना षिव, बाखासर व गिराब द्वारा 1-1 व्यक्ति के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 300 रूपये जुर्माना राषि वसूल की गई। इस प्रकार जिले में राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत 26 व्यक्तियो के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 7600 रूपयेे की जुर्माना राषि वसूल की गई।
इस अधिनियम के तहत अब तक 666 व्यक्तियों के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 1,56,200/-रूपये की जुर्माना राषी वसूल की गई। 

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

buttons=(Accept !) days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !