बाड़मेर। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु 13 व्यक्तियों के विरूद्व राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के तहत कार्यवाही करते हुए 2500 रूपये की जुर्माना राषि वसुल की गई। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत कार्यवाही हेतु सभी थानाधिकारीगण को निर्देष दिये गये। निर्देषानुसार सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क लगाये घुमते पाये जाने पर पुलिस थाना गुड़ामालानी द्वारा 5, गडरारोड़ द्वारा 4, बीजराड़ द्वारा 2 व पुलिस थाना गिराब द्वारा 1 व्यक्ति के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 2500 रूपये जुर्माना राषि वसूल की गई। इस अधिनियम के तहत अब तक 701 व्यक्तियों के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 1,63,100/-रूपये की जुर्माना राषी वसूल की गई।
